फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   life time prisonment

मां की हत्या के दोषी पुत्र को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 28 Sep 2022 10:30 PM IST
सार

मां की हत्या के दोषी पुत्र को आजीवन कारावासबुलंदशहर।कहासुनी के बाद कंछिद ने चाकू से मां की गर्दन काटकर हत्या कर दी।अभियुक्त रिंकू उर्फ तुषार निवासी गांव मंडावरा थाना सिकंदराबाद ने वर्ष-2017 में एक युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी।

विज्ञापन

विस्तार

मां की हत्या के दोषी पुत्र को आजीवन कारावास
विज्ञापन

बुलंदशहर। मां की हत्या करने के दोषी पुत्र को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव सराय छबीला में नवंबर 2010 में घटना को अंजाम दिया गया था।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण राना ने बताया कि 14 नवंबर 2010 को गांव सराय छबीला निवासी किशन सिंह ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसका भाई कंछिद मनोरोगी है। 14 नवंबर को मां परमेश्वरी (75) कंछिद के घर गई थी। कहासुनी के बाद कंछिद ने चाकू से मां की गर्दन काटकर हत्या कर दी। किशन और गांव के लोगों ने कंछिद को मौके से भागते हुए भी देखा था।
विज्ञापन

देहात पुलिस ने आरोपी कंछिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-3 अशोक कुमार सिंह के न्यायालय में आया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी कंछिद को अपनी मां की हत्या का दोषी पाया। उसे उम्रकैद और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दुष्कर्म की कोशिश मामले में रिंकू को सात साल की सजा
बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2017 में एक युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने आरोपी युवक रिंकू को दोषी करार दिया है। अभियुक्त रिंकू उर्फ तुषार निवासी गांव मंडावरा थाना सिकंदराबाद ने वर्ष-2017 में एक युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय ने सभी गवाहों के बयानों व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी रिंकू उर्फ तुषार को दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed