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Bulandshahar News: जानलेवा हमला करने वाले को उम्रकैद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2026 10:27 PM IST
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Life imprisonment for murderous attacker
बुलंदशहर। बुधवार को एडीजे स्पेशल एससीएसटी कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार तृतीय ने आरोपी मोहनिश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष अभियोजक विपुल कुमार राघव ने बताया कि घटना 25 अगस्त 2018 की है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला देवीपुरा प्रथम निवासी मोनू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि मोहल्ले के ही निवासी मोहनिश ने उसके चाचा बंटी पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया था।
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इस हमले में बंटी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में पुलिस ने 2 फरवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने मोहनिश को दोषी पाया। न्यायाधीश ने समाज में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है।
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गैंगस्टर पिंटू को दो वर्ष का कारावास

बुलंदशहर। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट ने बताया कि अभियुक्त पिंटू निवासी महमूदपुर शिकारपुर ने एक गिरोह बना रखा था। इस गिरोह द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध हथियारों के बल पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। 10 नवंबर 2008 को अलीगढ़ के थाना पिसावा के गांव डेटा सैदपुर निवासी ब्रह्म्जीत सिंह ने कोतवाली शिकारपुर पर आरोपी पिंटू आदि के खिलाफ लूटपाट का मुकदमा दर्ज कराया था। शिकारपुर थानाध्यक्ष ने 11 नवंबर 2008 को गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी पिंटू को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त पिंटू को दो साल की कैद और 13 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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