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Bulandshahar News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 73 हजार रुपये का अर्थदंड

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 24 Sep 2025 10:45 PM IST
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Life imprisonment and a fine of Rs 73,000 for murder
बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2020 में युवक दानिश की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले मोहसिन को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 73 हजार का अर्थदंड सुनाया है।
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वर्ष 2020 में वादी बुन्दु खां निवासी सिकंदराबाद के पुत्र दानिश की मोहसीन ने चाकू से वारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के संबंध में थाना सिकंदराबाद पर 06 अगस्त 2020 को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। आरोपी के पास पाए गए हथियार के संबंध में शस्त्र अधिनियम में भी मुकदमा दर्ज किया गया था।
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घटना के कुछ ही महीनों बाद 06 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने न्यायालय में जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया। मॉनीटरिंग सेल ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई पूरी की। इसमें 12 गवाहों की गवाही के बाद एडीजे अष्टम न्यायाधीश चंद्र विजय श्रीनेत के न्यायालय ने मोहसीन को दोषी ठहराया।
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