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हाकिम हत्याकांड: दोषी को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 14 Feb 2024 10:35 PM IST
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Hakim murder case: Life imprisonment to the culprit
संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर। हाकिम हत्याकांड में 22 वर्ष बाद हत्या के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव मानकपुर निवासी हाकिम की आठ जून 2002 को रंजिशन हत्या कर दी गई थी। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय तृतीय ने आरोपी रघुवीर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा और भूपेंद्र राजपूत ने बताया कि वादी मुकदमा नवाब निवासी गांव मानकपुर थाना कोतवाली देहात ने सीजेएम कोर्ट में वर्ष 2002 में याचिका दायर की थी। जिसमें बताया था कि उन्होंने गांव बंगला पूठरी के तत्कालीन प्रधान का बाग फसल बहार के लिए लिया हुआ था। जिससे आरोपी रघुवीर निवासी गांव सराय खेड़ा थाना कोतवाली देहात व उसके पक्ष के लोग नाखुश थे। इसी के चलते आरोपियों ने छह जून 2002 को शाम करीब पांच बजे पीड़ित के साथ बाग में आकर अभद्रता व गाली गलौज की थी। जिसका पीड़ित के पुत्र हाकिम ने विरोध किया था। आरोपियों ने पीड़ित व उसके पुत्र को भुगतने की धमकी दी थी। जिसके बाद आरोपी रघुवीर ने आठ जून 2002 को बाग में पहुंच कर उनके पुत्र की लाठी डंडों पीट कर हत्या कर दी थी। साथ ही उसके शव को रजवाहे की पटरी पर लाकर फेंक दिया था।
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मामले में न्यायालय के आदेश पर थाना पुलिस ने आरोपी रघुवीर व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। साथ ही जांच पड़ताल कर चार्जशीट न्यायालय के समक्ष पेश की थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी रघुवीर को दोषी करार दिया है।
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