{"_id":"6aca78be7142ea086e07d107","slug":"gangster-convicted-sentenced-to-two-years-imprisonment-bulandshahr-news-c-133-1-bul1030-167958-2026-10-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bulandshahar News: गैंगस्टर के दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bulandshahar News: गैंगस्टर के दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा
विज्ञापन
बुलंदशहर। गैंगस्टर के दोषी को न्यायाधीश तबरेज अहमद ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शमशाद उर्फ बंटी निवासी गांव एंचाना थाना गुलावठी ने वर्ष-2024 में संगठित गिरोह बनाया था। आरोपी के खिलाफ थाना गुलावठी पुलिस ने 21 फरवरी 2024 गैंगस्टर अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। सात नवंबर 2024 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट तबरेज अहमद के न्यायालय में हुई। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शमशाद उर्फ बंटी को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट तबरेज अहमद ने दोषी शमशाद उर्फ बंटी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। संवाद
विज्ञापन
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट तबरेज अहमद के न्यायालय में हुई। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शमशाद उर्फ बंटी को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट तबरेज अहमद ने दोषी शमशाद उर्फ बंटी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। संवाद
विज्ञापन