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बिजली चोरी: जुर्माना अदा नहीं करने पर 24 घंटे में होगी एफआईआर
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बिजली चोरी : जुर्माना अदा नहीं करने पर 24 घंटे में होगी एफआईआर
बुलंदशहर। अब बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद 24 घंटे तक ही जुर्माना राशि अदा करने का इंतजार किया जाएगा। यदि 24 घंटे के भीतर जुर्माना राशि अदा नहीं की जाती है तो बिजली चोरी की एफआईआर तत्काल प्रभाव से दर्ज करवा दी जाएगी। 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं कराने पर संबंधित जेई से जवाब तलब किया जाएगा।
बिजली चेकिंग के बाद आरोपी से शमन शुल्क और असिस्मेंट की राशि वसूलने का प्रावधान है। यदि बिजली चोरी में लिप्त आरोपी शमन शुल्क और असिस्मेंट की राशि जमा नहीं करता है तो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है। पहले बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद दो से तीन दिन तक एफआइआर दर्ज नहीं कराई जाती थी। बिजली चोरी के आरोपी से शमन शुल्क और असिस्मेंट जमा कराने का हवाला देकर कार्रवाई को रोक दिया जाता था। इस दौरान आरोपी से साठगांठ कर उसे छोड़ने का खेल भी चलता था। अब संबंधित जेई और कर्मी को बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करानी होगी। यदि 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो इसके लिए संबंधित जेई और कर्मी को अपना स्पष्टीकरण भी देना होगा। चीफ इंजीनियर आरपीएस तोमर ने बताया कि अब 24 घंटे के भीतर चेकिंग की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। यदि 24 घंटे के बाद चेकिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो संबंधित जेई को अपना स्पष्टीकरण भी देना होगा।
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बुलंदशहर। अब बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद 24 घंटे तक ही जुर्माना राशि अदा करने का इंतजार किया जाएगा। यदि 24 घंटे के भीतर जुर्माना राशि अदा नहीं की जाती है तो बिजली चोरी की एफआईआर तत्काल प्रभाव से दर्ज करवा दी जाएगी। 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं कराने पर संबंधित जेई से जवाब तलब किया जाएगा।
बिजली चेकिंग के बाद आरोपी से शमन शुल्क और असिस्मेंट की राशि वसूलने का प्रावधान है। यदि बिजली चोरी में लिप्त आरोपी शमन शुल्क और असिस्मेंट की राशि जमा नहीं करता है तो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है। पहले बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद दो से तीन दिन तक एफआइआर दर्ज नहीं कराई जाती थी। बिजली चोरी के आरोपी से शमन शुल्क और असिस्मेंट जमा कराने का हवाला देकर कार्रवाई को रोक दिया जाता था। इस दौरान आरोपी से साठगांठ कर उसे छोड़ने का खेल भी चलता था। अब संबंधित जेई और कर्मी को बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करानी होगी। यदि 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो इसके लिए संबंधित जेई और कर्मी को अपना स्पष्टीकरण भी देना होगा। चीफ इंजीनियर आरपीएस तोमर ने बताया कि अब 24 घंटे के भीतर चेकिंग की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। यदि 24 घंटे के बाद चेकिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो संबंधित जेई को अपना स्पष्टीकरण भी देना होगा।
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