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Bulandshahar News: दहेज हत्या में पति व सास को आठ-आठ वर्ष का सश्रम कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jul 2024 10:31 PM IST
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Eight years rigorous imprisonment to husband and mother-in-law for dowry murder
बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव पिलखनवाली में सितंबर 2017 में दहेज की खातिर विवाहिता की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। मामले में अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय तृतीय के न्यायाधीश शिवानंद ने अभियुक्त पति अंकुर व सास रेशम उर्फ रेशमा को दोषी करार दिया है। मां-बेटे दोनों को आठ-आठ वर्ष का सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा व भूपेंद्र राजपूत ने बताया कि वादी मुकदमा रविंद कुमार निवासी खैरपुर गुर्जर, थाना ईकोटेक तृतीय जिला गौतमबुद्धनगर ने सिकंदराबाद कोतवाली में 13 सितंबर 2017 को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री मानसी की शादी सिकंदराबाद के गांव पिलखनवाली निवासी अंकुर के साथ की थी। शादी में काफी दान दहेज भी दिया लेकिन आरोपी ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे। काफी समझाने के बावजूद आरोपी अपनी मांगो पर डटे रहे। साथ ही उनकी पुत्री का लगातार उत्पीड़न किया जाता रहा।
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आरोप है कि 11 सितंबर 2017 को आरोपी ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी पुत्री पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी पति अंकुर और सास रेशम उर्फ रेशमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही जांच पूरी कर दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त अंकुर और रेशम को दोषी करार दिया है।
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