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जिला पंचायत पास करेगी ग्रामीण क्षेत्रो के मकानों का नक्शा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2020 11:03 PM IST
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District Panchayat will pass the map of rural areas
जिला पंचायत पास करेगी ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों का नक्शा
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बुलंदशहर। ग्रामीण क्षेत्रों मे बनने वाले आवास, दुकान और व्यावसायिक कांप्लेक्स समेत अन्य भवनों के भी अब नक्शा स्वीकृत हो सकेंगे। कार्यदायी संस्थान के रूप में जिला पंचायत इसकी मंजूरी देगा। इसके बदले में जिला पंचायत नक्शा पास कराने वालों से मामूली शुल्क भी लेगा। नक्शा स्वीकृत होने के बाद भवन व दुकान स्वामियों को बैंक से लोन मिल सकेगा। शासन के आदेश पर मंडलायुक्त ने इस बारे में जिला पंचायत को आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश से ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्र की तरह व्यवस्थाएं लागू हो जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले आवास, दुकान और व्यवसायिक भवन आदि का अब जिला पंचायत से भी नक्शा स्वीकृत किया जाएगा। शासन ने क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 की उपस्थिति को लागू कर दिया है। मंडलायुक्त ने इसकी अनुमति देते हुए इसको पास कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों मे भी अब शहर के विनियमित जैसी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके तहत आवास, दुकान, शैक्षणिक संस्थान व कांप्लेक्स आदि निर्माण से पहले उसका नक्शा जिला पंचायत से स्वीकृत कराना होगा। जिला पंचायत नक्शा स्वीकृत कराने के एवज में भवन स्वामी से निर्धारित दर के मुताबिक शुल्क लेगा। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी विद्या शंकर पाण्डेय ने बताया कि नक्शा स्वीकृत होने से भवन स्वामियों को बैंक से लोन आदि की व्यवस्था हो जाएगी। लोन मिलने से भवन स्वामी को निर्माण कार्य कराने में सहूलियत हो जाएगी। लोग आसानी से निर्माण कार्य करवा सकेंगे। बताया कि अभी यह व्यवस्था कामर्शियल भवन, दुकान आदि पर है, लेकिन जल्द ही आवास आदि पर भी यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
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