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तीन आरोपियों के दो-दो लाख के दो-दो जमानती दाखिल
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
Updated Mon, 07 Nov 2016 11:18 PM IST
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हाईवे-91 पर मां-बेटी के साथ गैंगरेप के मामले में एक अगस्त को जेल गए तीन आरोपियों रईस, जबर सिंह और शाबेज को जमानत पर रिहाई के लिए उनके अधिवक्ता ने सोमवार दोपहर कोर्ट में दो-दो लाख के दो-दो जमानती दाखिल कर दिए। जमानतियों के तस्दीक होने के बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी।
शनिवार शाम कोर्ट ने एक अगस्त को जेल गए तीनों आरोपियों की जमानत मंजूर की थी। उधर, नौ अगस्त को जेल गए तीन आरोपियों सलीम, परवेज और साजिद के खिलाफ शनिवार शाम ही सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी थी।
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29 जुलाई 2016 की रात हाईवे-91 पर मां-बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। पुलिस ने एक अगस्त 2016 को आरोपी रईस, जबर सिंह और शाबेज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद नौ अगस्त को पुलिस ने कन्नौज निवासी सलीम, परवेज और साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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सीबीआई मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की न्यायिक हिरासत कई बार बढ़ चुकी है। 30 अक्तूबर को सीबीआई को कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी थी, लेकिन तब से तीन बार समय बढ़ चुका है।
बृहस्पतिवार दोपहर रईस, जबर सिंह और शाबेज के अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायाधीश ध्रुव कुमार तिवारी के न्यायालय में जमानत संबंधी प्रार्थना पत्र दिया था। आरोपियों के अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने बताया कि शनिवार को सीबीआई टीम ने नौ अगस्त को जेल गए तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी।
न्यायाधीश ने एक अगस्त को जेल गए रईस, जबर सिंह और शाबेज की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका मंजूर कर ली थी।
जमानतियों की हो रही है वेरीफिकेशन
वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार राघव ने बताया कि 30 हजार रुपये से ऊपर के जमानतियों की जमानत तस्दीक के लिए जाती है। इस मामले में दो-दो लाख के जमानती हैं। मामले की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट से हो रही है।
क्लीन चिट पर पुलिसकर्मियों पर होगी एफआईआर
जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद शारिक ने बताया कि एक अगस्त को जेल गए तीन आरोपियों रईस, शाबेज और जबर सिंह के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट पेश नहीं की है। यदि तीनों को क्लीन चिट मिली तो तीनों को जेल भेजने में शामिल रहे पुलिसकर्मियों के खिलाफ निर्दोष को फंसाने के जुर्म में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है।