फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   granddaughter and her boyfriendin got life imprisonmentthe

दादा-दादी की हत्या में पोती और उसके प्रेमी को उम्रकैद

Sat, 16 Apr 2016 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बुलंदशहर
अमर उजाला ब्यूरो, बुलंदशहर Updated Sat, 16 Apr 2016 11:54 PM IST
विज्ञापन
granddaughter and her boyfriendin got life imprisonmentthe
court - फोटो : अमर उजाला

प्रेम संबंधों का विरोध करने और प्रॉपर्टी को जल्द हासिल करने के लिए दादा-दादी की हत्या करने के मामले में पोती और उसके प्रेमी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार(न्याय कक्ष संख्या-7) ने सुनाया है।

विज्ञापन


वादी निजाम ने कोतवाली नगर में 16 दिसंबर 2011 को दर्ज कराई एफआईआर में बताया था कि उसके खालू भुल्ला खां एवं खाला अनवरी नयागांव में रहते थे। उनकी दो पुत्रियां सरवरी एवं सज्जों अपनी ससुराल में रहती हैं। जबकि पोती शमा उनके पास ही रहती है।
विज्ञापन


निजाम ने आरोप लगाया कि शमा के शादी से पहले पड़ौसी जीतू उर्फ जितेंद्र से संबंध थे। एक बार जीतू उसको लेकर भाग गया था। उसके बाद शमा की शादी कर दी गई, लेकिन शादी के बाद भी शमा के संबंध जीतू से बने रहे। शमा अपने पति की बजाए दादा भुल्ला खां  के घर पर ही रहने लगी। भुल्ला  खां ने कुछ प्रॉपर्टी की वसीयम शमा के नाम कर रखी थी।     
विज्ञापन
विज्ञापन

   
इसी प्रॉपर्टी एवं बैंक में जमा रुपये का हड़पने के लिए शमा ने प्रेमी जीतू के साथ मिलकर सोते वक्त भुल्ला खां एवं अनवरी की हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। न्यायाधीश ने दोनों को दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed