फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Biryani eating life imprisonment in the case of the death of student

बिरयानी खाने से छात्र की मौत के मामले में आजीवन कारावास

Wed, 25 Jan 2017 11:30 PM IST
अमर उजाला/बुलंदशहर
अमर उजाला/बुलंदशहर Updated Wed, 25 Jan 2017 11:30 PM IST
विज्ञापन
Biryani eating life imprisonment in the case of the death of student
छात्र की मौत के मामले में आजीवन कारावास - फोटो : ब्यूरो
पंचवटी कालोनी के बंबे के पास ठेली पर बिरयानी खाने से छात्र की मौत के मामले में कोर्ट ने ठेली संचालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन


अपर जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह राघव ने बताया कि 25 फरवरी 2013 को चार साल पूर्व संस्कृत विद्यालय के छात्र मथुरा निवासी राष्ट्रदीप पुत्र जितेंद्र शर्मा और सीकरी गांव निवासी सचिन पुत्र डालचंद ने पंचवटी बंबा स्थित एक ठेली वाले से बिरयानी खरीदकर खाई थी। बिरयानी खाने के बाद दोनों छात्रों की हालत बिगड़ गई थी। अस्पताल में राष्ट्रदीप को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था।
विज्ञापन


वहीं, सचिन उपचार के बाद ठीक हो गया। इस मामले में सचिन के पिता डालचंद ने बिरयानी ठेली संचालक गजेंद्र पुत्र शेरसिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप पत्र अपर जिला जर्ज खुर्जा के यहां दाखिल किया गया। मामले में मृतक राष्ट्रदीप के पोस्टमार्टम के बाद बिसरा जांच में जहर होने की पुष्टि हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर हुई बहस के बाद बुधवार को अपर जिला जज ने आरोपी ठेली संचालक गजेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 और 272 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed