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बिरयानी खाने से छात्र की मौत के मामले में आजीवन कारावास
अमर उजाला/बुलंदशहर
Updated Wed, 25 Jan 2017 11:30 PM IST
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छात्र की मौत के मामले में आजीवन कारावास
- फोटो : ब्यूरो
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पंचवटी कालोनी के बंबे के पास ठेली पर बिरयानी खाने से छात्र की मौत के मामले में कोर्ट ने ठेली संचालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह राघव ने बताया कि 25 फरवरी 2013 को चार साल पूर्व संस्कृत विद्यालय के छात्र मथुरा निवासी राष्ट्रदीप पुत्र जितेंद्र शर्मा और सीकरी गांव निवासी सचिन पुत्र डालचंद ने पंचवटी बंबा स्थित एक ठेली वाले से बिरयानी खरीदकर खाई थी। बिरयानी खाने के बाद दोनों छात्रों की हालत बिगड़ गई थी। अस्पताल में राष्ट्रदीप को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था।
वहीं, सचिन उपचार के बाद ठीक हो गया। इस मामले में सचिन के पिता डालचंद ने बिरयानी ठेली संचालक गजेंद्र पुत्र शेरसिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप पत्र अपर जिला जर्ज खुर्जा के यहां दाखिल किया गया। मामले में मृतक राष्ट्रदीप के पोस्टमार्टम के बाद बिसरा जांच में जहर होने की पुष्टि हुई थी।
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तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर हुई बहस के बाद बुधवार को अपर जिला जज ने आरोपी ठेली संचालक गजेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 और 272 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना लगाया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह राघव ने बताया कि 25 फरवरी 2013 को चार साल पूर्व संस्कृत विद्यालय के छात्र मथुरा निवासी राष्ट्रदीप पुत्र जितेंद्र शर्मा और सीकरी गांव निवासी सचिन पुत्र डालचंद ने पंचवटी बंबा स्थित एक ठेली वाले से बिरयानी खरीदकर खाई थी। बिरयानी खाने के बाद दोनों छात्रों की हालत बिगड़ गई थी। अस्पताल में राष्ट्रदीप को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था।
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वहीं, सचिन उपचार के बाद ठीक हो गया। इस मामले में सचिन के पिता डालचंद ने बिरयानी ठेली संचालक गजेंद्र पुत्र शेरसिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप पत्र अपर जिला जर्ज खुर्जा के यहां दाखिल किया गया। मामले में मृतक राष्ट्रदीप के पोस्टमार्टम के बाद बिसरा जांच में जहर होने की पुष्टि हुई थी।
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तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर हुई बहस के बाद बुधवार को अपर जिला जज ने आरोपी ठेली संचालक गजेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 और 272 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना लगाया।