फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   कृष्णकांत हत्याकांड: तीन हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

कृष्णकांत हत्याकांड: तीन हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

Fri, 02 Nov 2018 01:02 AM IST
Updated Fri, 02 Nov 2018 01:02 AM IST
विज्ञापन
कृष्णकांत हत्याकांड: तीन हत्यारोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
विज्ञापन


बुलंदशहर। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव जैनपुर निवासी युवक की सलेमपुर क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश सप्तम राजीव कुमार ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों को आजीवन कारावास समेत अर्थदंड सुनाया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूनम यादव ने बताया कि वादी हरीश कुमार शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा निवासी गांव जैनपुर कोतवाली देहात ने 18 अक्तूबर 2015 को सलेमपुर थाने में अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पीड़ित ने बताया था कि उसका भाई कृष्णकांत शर्मा गांव में खेतीबाड़ी करता था। एक अक्तूबर 2015 की शाम को कृष्णकांत बाजार सब्जी लेने के लिए कार से गया था। देर शाम तक वापस न लौटने पर जब उसे फोन किया तो उसने बताया कि वह ढकौली निवासी अलमीन को उसके गांव छोड़कर थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा, लेकिन वह पूरी रात घर नहीं आया। उसके बाद उसकी तलाश की गई तो दो अक्तूबर की सुबह कृष्णकांत का शव उसकी कार में सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव बदनौरा के निकट में पड़ा मिला था। पुलिस ने मामले में जांच के दौरान आरोपी अलमीन, इदरीश और शकील सैफी का नाम सामने आने पर रिपोर्ट दर्ज की थी। उसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई थी। मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 35-35 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed