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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दो भाइयों समेत तीन दोषी करार
Updated Sun, 21 Oct 2018 11:04 PM IST
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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी दो भाइयों समेत तीन दोषी करार
बुलंदशहर। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में जून 2013 में युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी माना है। तीनों को न्यायाधीश ने 20-20 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने 10 जून 2013 को थाने में तहरीर देकर सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि देर रात उसकी पुत्री घर में ही सो रही थी। इस दौरान गांव निवासी दो सगे भाई मकसूद व शमीम पुत्र मंजूर और उनका एक साथी दिलशाद पुत्र उमर मोहम्मद घर में घुस आए। साथ ही आरोपी पीड़ित की पुत्री को मुंह भींच कर पास ही स्थित एक खेत में ले गए। जहां, तीनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की और हत्या की धमकी देकर भाग निकले थे। पीड़ित पिता की शिकायत पर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी थी। वहीं, अब न्यायाधीश ने दोनों पक्षाें की बहस व गवाहों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना है। साथ ही तीनों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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बुलंदशहर। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में जून 2013 में युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी माना है। तीनों को न्यायाधीश ने 20-20 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने 10 जून 2013 को थाने में तहरीर देकर सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि देर रात उसकी पुत्री घर में ही सो रही थी। इस दौरान गांव निवासी दो सगे भाई मकसूद व शमीम पुत्र मंजूर और उनका एक साथी दिलशाद पुत्र उमर मोहम्मद घर में घुस आए। साथ ही आरोपी पीड़ित की पुत्री को मुंह भींच कर पास ही स्थित एक खेत में ले गए। जहां, तीनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ तमंचे के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की और हत्या की धमकी देकर भाग निकले थे। पीड़ित पिता की शिकायत पर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी थी। वहीं, अब न्यायाधीश ने दोनों पक्षाें की बहस व गवाहों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना है। साथ ही तीनों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास व 12-12 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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