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दुष्कर्म के अपराधी को दस वर्ष कारावास और अर्थदंड

Fri, 16 Feb 2018 12:09 AM IST
Updated Fri, 16 Feb 2018 12:09 AM IST
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दुष्कर्म के अपराधी को दस वर्ष कारावास और अर्थदंड
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- अहमदगढ़ थाना क्षेत्र निवासी युवती के साथ वर्ष 2015 में हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र निवासी युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए एडीजे/एफटीसी प्रथम हुसैन अहमद अंसारी ने कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2015 में नशीला पदार्थ सुंघाकर युवती के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इकबाल अहमद ने बताया कि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र निवासी वादी ने 6 दिसंबर 2015 को अहमदगढ़ थाने में गांव निवासी आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि 6 दिसंबर की रात करीब दस बजे गांव निवासी आरोपी युवक अरविंद ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया था, पीड़ित की पुत्री के दरवाजा खोलते ही आरोपी युवक ने उसकी पुत्री को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे अगवा कर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी उनकी पुत्री को बेसुध अवस्था में खेत में ही छोड़ कर भाग गया था। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक अरविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के बीच बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए बृहस्पतिवार को उसे दस वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। साथ ही अर्थदंड से 20 हजार रुपये की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रुप में दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।
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