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दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को आजीवन कारावास
Updated Sun, 16 Jul 2017 12:11 AM IST
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दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को आजीवन कारावास
नरसेना थाना क्षेत्र के गांव किरायवली में एक साल पहले हुई दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी कक्ष संख्या प्रथम हुसैन अहमद अंसारी के न्यायालय ने दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इकबाल अहमद ने बताया कि वादी सुखवीर सिंह पुत्र राम सिंह निवासी गांव पाली परतापुर थाना खानपुर ने 27 जुलाई 2016 में एक तहरीर दी थी।
जिसमें उसने बताया था कि दो जून 2014 में बेटी शीतल की शादी राहुल पुत्र श्री सिंह निवासी किरयावली के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले शीतल से अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर शीतल का उत्पीड़न करते थे।
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27 जुलाई 2016 की शाम पांच बजे ससुर श्री सिंह, सास लता व पति राहुल ने शीतल की फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिक्ताओं के तर्क, सबूत और बयानों के आधार पर ससुर श्री सिंह, सास लता और पति राहुल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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नरसेना थाना क्षेत्र के गांव किरायवली में एक साल पहले हुई दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी कक्ष संख्या प्रथम हुसैन अहमद अंसारी के न्यायालय ने दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इकबाल अहमद ने बताया कि वादी सुखवीर सिंह पुत्र राम सिंह निवासी गांव पाली परतापुर थाना खानपुर ने 27 जुलाई 2016 में एक तहरीर दी थी।
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जिसमें उसने बताया था कि दो जून 2014 में बेटी शीतल की शादी राहुल पुत्र श्री सिंह निवासी किरयावली के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले शीतल से अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर शीतल का उत्पीड़न करते थे।
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27 जुलाई 2016 की शाम पांच बजे ससुर श्री सिंह, सास लता व पति राहुल ने शीतल की फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिक्ताओं के तर्क, सबूत और बयानों के आधार पर ससुर श्री सिंह, सास लता और पति राहुल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।