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स्याना बवाल: योगेश राज समेत 18 की जमानत याचिका खारिज 18-56-02
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स्याना बवाल: योगेश राज समेत 18 की जमानत याचिका खारिज
- सेशन कोर्ट में योगेश राज, जीतू फौजी की डाली गई थी जमानत याचिका
- अब हाई कोर्ट से जमानत के लिए तैयारी तेज, जल्द डाली जाएंगी याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर/स्याना। स्याना बवाल प्रकरण में मंगलवार को बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज समेत 18 आरोपियों की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज हो गई है। जबकि, एक आरोपी जीतू उर्फ फौजी की जमानत पर आगामी 11 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
गत 3 दिसंबर को स्याना की चिंगरावठी चौकी पर गोवंश कटान के बाद हो रहे हंगामे ने बवाल का रूप ले लिया था। जिसमें तत्कालीन स्याना कोतवाल समेत चिंगरावठी निवासी युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 27 नामजद समेत 50-60 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस ने 40 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। जबकि, 39 आरोपियों के खिलाफ बीते दिनों कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी। जिनमें एसआईटी ने पांच पुलिसकर्मियों को इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी माना था, जबकि 33 आरोपियों के खिलाफ अन्य धाराओं में चार्जशीट लगाई गई थी। साथ ही दो आरोपियों के खिलाफ विवेचना जारी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रूनो भूषण ने बताया कि बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज, सचिन कोबरा, गुड्डू उर्फ मुकेश, उपेंद्र राघव, रमेश जोगी उर्फ रमेश चंद, पिंकू, रोहित कुमार राघव, हरेंद्र, पवन, कुलदीप, मोहित व सचिन कुमार की जमानत को सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा छोटू उर्फ अविनाश, सौरभ, हेमराज, विनीत कुमार, जितेंद्र उर्फ लाला गुर्जर व चंदपाल उर्फ चंद्र की भी जमानत याचिका बुधवार को खारिज हो गई है। जमानत के लिए अब इन आरोपियों को हाईकोर्ट की शरण लेनी होगी। जबकि, जितेंद्र उर्फ जीत फौजी की जमानत याचिका पर आगामी 11 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
11 आरोपियों को गैंगस्टर में किया निरुद्ध
स्याना पुलिस व सिकंदराबाद पुलिस ने बुधवार को संयुक्त रूप से 11 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया है। स्याना थाना पुलिस ने महबूब, नदीम, काला, रहीस, युनूस, गुलफान, अरविंद शर्मा व हारून और अहजहर को गोकशी के आरोप में गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया है। जबकि, सिकंदराबाद पुलिस ने राशिद उर्फ मच्छी व मीरहसन को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया है।
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- सेशन कोर्ट में योगेश राज, जीतू फौजी की डाली गई थी जमानत याचिका
- अब हाई कोर्ट से जमानत के लिए तैयारी तेज, जल्द डाली जाएंगी याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर/स्याना। स्याना बवाल प्रकरण में मंगलवार को बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज समेत 18 आरोपियों की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज हो गई है। जबकि, एक आरोपी जीतू उर्फ फौजी की जमानत पर आगामी 11 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
गत 3 दिसंबर को स्याना की चिंगरावठी चौकी पर गोवंश कटान के बाद हो रहे हंगामे ने बवाल का रूप ले लिया था। जिसमें तत्कालीन स्याना कोतवाल समेत चिंगरावठी निवासी युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 27 नामजद समेत 50-60 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस ने 40 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। जबकि, 39 आरोपियों के खिलाफ बीते दिनों कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी। जिनमें एसआईटी ने पांच पुलिसकर्मियों को इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी माना था, जबकि 33 आरोपियों के खिलाफ अन्य धाराओं में चार्जशीट लगाई गई थी। साथ ही दो आरोपियों के खिलाफ विवेचना जारी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रूनो भूषण ने बताया कि बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज, सचिन कोबरा, गुड्डू उर्फ मुकेश, उपेंद्र राघव, रमेश जोगी उर्फ रमेश चंद, पिंकू, रोहित कुमार राघव, हरेंद्र, पवन, कुलदीप, मोहित व सचिन कुमार की जमानत को सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा छोटू उर्फ अविनाश, सौरभ, हेमराज, विनीत कुमार, जितेंद्र उर्फ लाला गुर्जर व चंदपाल उर्फ चंद्र की भी जमानत याचिका बुधवार को खारिज हो गई है। जमानत के लिए अब इन आरोपियों को हाईकोर्ट की शरण लेनी होगी। जबकि, जितेंद्र उर्फ जीत फौजी की जमानत याचिका पर आगामी 11 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
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11 आरोपियों को गैंगस्टर में किया निरुद्ध
स्याना पुलिस व सिकंदराबाद पुलिस ने बुधवार को संयुक्त रूप से 11 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया है। स्याना थाना पुलिस ने महबूब, नदीम, काला, रहीस, युनूस, गुलफान, अरविंद शर्मा व हारून और अहजहर को गोकशी के आरोप में गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया है। जबकि, सिकंदराबाद पुलिस ने राशिद उर्फ मच्छी व मीरहसन को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया है।
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