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दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, दस वर्ष का कठोर कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Dec 2019 01:03 AM IST
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दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, दस वर्ष का कठोर कारावास
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बुलंदशहर। सलेमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने दोषी करार दिया है। साथ ही आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजन पोक्सो एक्ट रेखा दीक्षित ने बताया कि सलेमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 14 वर्षीय किशोरी 22 दिसंबर 2017 को अपनी एक सहेली के घर किसी काम से गई थी। उसी समय गांव के ही सचिन ने किशोरी को बहला फुसलाकर अपने घर बुला लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब, पुत्री को सहेली के घर गए हुए काफी देर हो गई तो उसकी मां ने उसकी तलाश शुरू की। मां सहेली के घर गई तो पुत्री वहां पर नहीं मिली। सहेली के पड़ोस वाले घर से उसकी बेटी की रोने की आवाज आई तो वह सचिन के घर में घुस गई। आरोपी युवक सचिन की मां को देखकर फरार हो गया। खून से लथपथ पड़ी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सलेमपुर थाना पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही जांचोपरांत आरोपी युवक के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत में मुकदमा चला। प्रकरण में तीन गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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