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बुलंदशहर: दुष्कर्म के दोषी को 20 का कारावास
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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
बुलंदशहर। गुलावठी थाना क्षेत्र में दो साल पूर्व छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानकर 20 साल कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा और धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि 27 जून 2021 को गुलावठी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देकर बताया था कि उसकी 13 साल की भतीजी खेत पर गई थी। वहां से वह अपने पिता के पास ट्यूबवेल पर जा रही थी। पिता कुछ दूरी पर थे और ट्यूबवेल पर गांव गरौली जनपद गौतमबुद्धनगर निवासी उसका रिश्तेदार कार लेकर खड़ा था। आरोपी ने छात्रा को जबरन कार में बैठा लिया और अपहरण कर अपने साथ ले गया। आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता घर लौटी और उसने रिश्तेदार की करतूत बताई। पीड़िता के चाचा ने आरोपी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरित न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त को दोषी मानकर 20 साल कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई । संवाद
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बुलंदशहर। गुलावठी थाना क्षेत्र में दो साल पूर्व छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानकर 20 साल कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा और धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि 27 जून 2021 को गुलावठी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देकर बताया था कि उसकी 13 साल की भतीजी खेत पर गई थी। वहां से वह अपने पिता के पास ट्यूबवेल पर जा रही थी। पिता कुछ दूरी पर थे और ट्यूबवेल पर गांव गरौली जनपद गौतमबुद्धनगर निवासी उसका रिश्तेदार कार लेकर खड़ा था। आरोपी ने छात्रा को जबरन कार में बैठा लिया और अपहरण कर अपने साथ ले गया। आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता घर लौटी और उसने रिश्तेदार की करतूत बताई। पीड़िता के चाचा ने आरोपी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरित न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त को दोषी मानकर 20 साल कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई । संवाद
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