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सतेंद्र हत्याकांड में चार आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
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सतेंद्र हत्याकांड में चार आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
बुलंदशहर। ककोड़ थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले चाकू गोद कर युवक की हत्या के मामले में चार हत्यारोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। चारों को अदालत ने आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि छह साल पहले थाना ककोड़ के गांव भौरा निवासी सतेंद्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सचिन पुत्र मांगे रावल निवासी बिहारी कॉलोनी कस्बा व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर, सोनू पुत्र जयेन्द्र निवासी सबदलपुर थाना नरसैना जनपद बुलंदशहर, राम किशोर पुत्र शंकरपाल उर्फ शंकू और संदीप पुत्र ओमवीर निवासीगण ग्राम प्यावली थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर को मृतक के परिजनों ने आरोपी बनाते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर चारों को जेल भेज दिया था। साथ ही जांच के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। एसएसपी ने बताया कि बुधवार को न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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बुलंदशहर। ककोड़ थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले चाकू गोद कर युवक की हत्या के मामले में चार हत्यारोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। चारों को अदालत ने आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि छह साल पहले थाना ककोड़ के गांव भौरा निवासी सतेंद्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सचिन पुत्र मांगे रावल निवासी बिहारी कॉलोनी कस्बा व थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर, सोनू पुत्र जयेन्द्र निवासी सबदलपुर थाना नरसैना जनपद बुलंदशहर, राम किशोर पुत्र शंकरपाल उर्फ शंकू और संदीप पुत्र ओमवीर निवासीगण ग्राम प्यावली थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर को मृतक के परिजनों ने आरोपी बनाते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर चारों को जेल भेज दिया था। साथ ही जांच के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। एसएसपी ने बताया कि बुधवार को न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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