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जानलेवा हमले में एक और पांच साल का कारावास
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जानलेवा हमले में एक और पांच साल का कारावास
बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या द्वितीय ब्रजेश कुमार द्वितीय के न्यायालय ने रंजिशन व्यक्ति पर जानलेवा हमले के आरोपी राजेंद्र शर्मा को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र सिंह चौहान एवं एडीजीसी प्रवेंद्र सिंह ने बताया कि वादी गोविंद निवासी दुल्हैरा ने चार जुलाई 2012 को थाना सिकंदराबाद में तहरीर दी थी। इसमें उसने बताया था कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे वह परिजनों के साथ खेत पर काम कर रहा था। इस दौरान आरोपी राजेंद्र शर्मा, दीपक, योगेंद्र व गुड्डन हाथों में बंदूक, तमंचा व लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। आरोपियों ने आते ही पीड़ित के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित व उसके परिजनों के साथ मारपीट की। साथ ही जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जिसमें वादी की भतीजी माधवी व चाचा रामपाल घायल हो गए। इनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी राजेंद्र शर्मा को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। जबकि, अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या द्वितीय ब्रजेश कुमार द्वितीय के न्यायालय ने रंजिशन व्यक्ति पर जानलेवा हमले के आरोपी राजेंद्र शर्मा को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड भी सुनाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र सिंह चौहान एवं एडीजीसी प्रवेंद्र सिंह ने बताया कि वादी गोविंद निवासी दुल्हैरा ने चार जुलाई 2012 को थाना सिकंदराबाद में तहरीर दी थी। इसमें उसने बताया था कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे वह परिजनों के साथ खेत पर काम कर रहा था। इस दौरान आरोपी राजेंद्र शर्मा, दीपक, योगेंद्र व गुड्डन हाथों में बंदूक, तमंचा व लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। आरोपियों ने आते ही पीड़ित के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित व उसके परिजनों के साथ मारपीट की। साथ ही जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जिसमें वादी की भतीजी माधवी व चाचा रामपाल घायल हो गए। इनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी राजेंद्र शर्मा को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। जबकि, अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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