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डीएल पर गलत पता लिखने पर देना होगा 400 रुपये जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 16 Nov 2019 11:21 PM IST
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amar ujala - फोटो : amar ujala
डीएल पर गलत पता लिखने पर देना होगा 400 रुपये जुर्माना
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बुलंदशहर। आप यदि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन करते समय सावधानी पूर्वक पता और पिन भरे। पता गलत होने पर ड्राइविंग लाइसेंस पुन: कार्यालय वापस पहुंचता है तो आवेदक को 400 रुपये चुकाने होंगे। तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा।

बता दें कि मोटर अधिनियम 2019 लागू होने के बाद से एआरटीओ कार्यालय में लाइसेंस के आवेदकों की संख्या बढ़ गई है। वहीं, आवेदन करने के दौरान आवेदकों द्वारा गलत पता और पिन कोड भरा जा रहा है। जिसके कारण अधिकांश आवेदकों के लाइसेंस अभी तक आवेदकों को प्राप्त नहीं हो सके है। जबकि गलत पता अंकित होने पर मुख्य डाकघर से प्रत्येक माह सैकड़ो लाइसेंस मुख्यालय को वापस भेजे जा रहे हैं। काफी संख्या में लाइसेंस वापस कार्यालय पहुंचने पर शासन ने अब जुर्माना लगाने की योजना बनाई है। जिससे आवेदक आवेदन करते समय सही पता और पिनकोड भर सके। वहीं, लाइसेंस न मिलने पर आवेदक एआरटीओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अफसरों के अनुसार आवेदकों को आवेदन पर गलत पता अंकित होगा तो उन्हें 400 रुपये पता बदलने के लिए फीस जमा करनी होगी। यदि आवेदन पर पता सही है और लाइसेंस नहीं पहुंचा है तो उन्हें दोबारा फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि आवेदन करते समय कुछ आवेदक गलत पता अंकित कर देते है। जिससे डाक द्वारा लाइसेंस नहीं पहुंच पाते है और वापस मुख्यालय पहुंच जाते हैं। गलत पता अंकित करने पर आवेदक को पता बदलवाने के लिए 400 रुपये जमा करने होंगे।
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