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सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे सरकारी वाहन

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2019 11:45 PM IST
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जिला पंचायत सभागार में हिंदी की नंबर प्लेट लगी सरकारी गाड़ी। - फोटो : BULANDSHAHR
सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे सरकारी वाहन
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आशीष शुक्ला
बुलंदशहर। केंद्र व प्रदेश सरकार एक ओर जहां वाहन सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठा रही है। वहीं, बुधवार को सरकारी वाहन ही नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। सरकारी वाहन पर जहां मानक के अनुसार नंबर प्लेट पर नंबर नहीं अंकित थे। वहीं, बिना सीट बेल्ट लगाए काफिले में दर्जनों वाहन ने नगर का भ्रमण किया। इस दौरान परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और पुलिस विभाग मूकदर्शक बना रहा।
बता दें कि बुधवार को जिला प्रभारी मंत्री/परिवहन मंत्री अशोक कटारिया द्वारा विकास कार्यों की बैठक के साथ एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रभारी मंत्री के पहली बार नगर आगमन को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में ही सभी तैयारियां कर ली गई। लेकिन प्रभारी मंत्री/परिवहन मंत्री के आगमन के दौरान नगर में शासन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रभारी मंत्री के काफिले में एक सरकारी इनोवा वाहन पर अंग्रेजी की जगह हिंदी के अंकों में नंबर अंकित था। वहीं, अधिकांश वाहनों के चालकों द्वारा सीट बेल्ट भी नहीं लगाई गई। जबकि गत माह में केंद्रीय मोटरयान संशोधित अधिनियम 2019 लागू हुआ था। जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना की राशि पांच गुना तक बढ़ा दी गई। मोटरयान अधिनियम में बदलाव सड़क हादसों पर कमी लाने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए किया गया। जनपद में जहां नया केंद्रीय मोटरयान संशोधित अधिनियम 2019 लागू नहीं हुआ है। वहीं, सरकारी नुमाइदें और सत्ताधारी दल के नेता जमकर नियमों की धज्जिया उड़ा रहे हैं। यह हाल तब है जब प्रदेश के परिवहन मंत्री का नगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
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सीट बेल्ट न लगाने पर 500 रुपये तक है जुर्माना
प्रदेश में भले ही नया मोटरयान अधिनियम लागू नहीं हुआ हो, लेकिन पुराने अधिनियम के तहत चौपहिया वाहन चालक द्वारा सीट बेल्ट न लगाने पर 500 रुपये, बिना कारण बताए हार्न बजाने पर 500 रुपये, गलत पार्किंग करना 500 रुपये, मोबाइल पर बात करना 1000 रुपये, ओवरटेक करना 1000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। जो बुधवार को परिवहन मंत्री के काफिले में सवार चौपहिया वाहन सवारों द्वारा उल्लंघन किया गया। यदि इन वाहनों पर कार्रवाई की जाती तो लाखों रुपये के राजस्व की प्राप्ति होती।
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वाहनों पर अंग्रेजी में नंबर अंकित किए जाने चाहिए। हिंदी में नंबर अंकित करने पर चेकिंग के दौरान जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
- कुलवीर सिंह राणा, यातायात निरीक्षण
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मोटर व्हीकल एक्ट सभी के लिए बराबर है। सरकारी वाहन हो या प्राइवेट सभी पर अंग्रेजी के अंकों में नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। हिंदी में नंबर प्लेट लगे होने पर जुर्माने का प्रावधान है। - मुहम्मद कय्यूम, एआरटीओ प्रशासन
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