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जानलेवा हमले के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास
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जानलेवा हमले के तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास
बुलंदशहर। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर में अप्रैल 2012 में मां-बेटे पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ अमरजीत सिंह के न्यायालय ने तीनों नामजद आरोपियों को दोषी करार दिया है। अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विमल कुमार ने बताया कि अरनिया थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी राजकुमार शर्मा ने आठ अप्रैल 2012 को थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि सुबह 9.15 बजे उनकी पत्नी अलका देवी खेत पर गई थी। साथ में छोटा बेटा हर्षित भी था। खेत से लौटते वक्त गांव निवासी दबंग प्रवृत्ति के आरोपी साधूराम शर्मा, शारदा देवी और रामकुमार ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद अभद्रता करते हुए उनके साथ मारपीट की। शिकायत करने पर हत्या की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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बुलंदशहर। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर में अप्रैल 2012 में मां-बेटे पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ अमरजीत सिंह के न्यायालय ने तीनों नामजद आरोपियों को दोषी करार दिया है। अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विमल कुमार ने बताया कि अरनिया थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी राजकुमार शर्मा ने आठ अप्रैल 2012 को थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि सुबह 9.15 बजे उनकी पत्नी अलका देवी खेत पर गई थी। साथ में छोटा बेटा हर्षित भी था। खेत से लौटते वक्त गांव निवासी दबंग प्रवृत्ति के आरोपी साधूराम शर्मा, शारदा देवी और रामकुमार ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद अभद्रता करते हुए उनके साथ मारपीट की। शिकायत करने पर हत्या की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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