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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Bangladeshi will not be able to go for Umrah, court rejects petition

Bulandshahar News: उमरा करने नहीं जा पाएगा बांग्लादेशी, कोर्ट ने खारिज की याचिका

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Aug 2023 09:57 PM IST
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बुलंदशहर। बांग्लादेश से नगर के मुस्तफागढ़ी में आकर बसे व्यक्ति ने उमरा पर पत्नी के साथ जाने के लिए न्यायालय में शार्ट टर्म पासपोर्ट के लिए याचिका दायर की थी। जिसे पूर्व में सीजेएम न्यायालय ने खारिज कर दिया। वहीं अब एफटीसी प्रथम ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वितीय के न्यायालय ने भी उसकी याचिका को खारिज कर दिया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केडी शर्मा ने बताया कि मोहल्ला मुस्तफागढ़ी धमैड़ा अड्डा में वर्तमान में रह रहे 52 वर्षीय हकीम मौलाना इदरीश पर बिना दस्तावेज भारत में रहने का आरोप है। वर्ष 2003 में तत्कालीन एलआईयू प्रभारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर नगर कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि वह मूल रूप से बांग्लादेश के जनपद टुंगी थाना उत्तरा गांव दिक्खन खन का निवासी है। छह मार्च 2023 को उसने अपनी पत्नी शमा परवीन के साथ उमरा-हज करने के लिए सऊदी अरब जाने के लिए शॉर्ट वेलिडिटी पासपोर्ट बनवाए जाने के लिए याचिका सीजेएम कोर्ट में दाखिल की थी। जिसे न्यायालय ने गत 22 मई को खारिज कर दिया था। जिस पर अब हकीम मौलाना इदरीश ने जिला जज के न्यायालय में आदेश के खिलाफ रिविजन दायर किया है। साथ ही मांग की है कि गत 22 मई को अवर न्यायालय के आदेश को निरस्त कर शॉर्ट वेलिडिटी पासपोर्ट बनवाए जाने की अनुमति प्रदान की जाए। इस याचिका पर एफटीसी प्रथम के न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसपर न्यायालय ने सीजेएम न्यायालय के आदेश को ही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
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