{"_id":"69e506558b0006a476036284","slug":"aadhaar-card-no-longer-valid-for-old-age-pension-600-applications-stuck-bulandshahr-news-c-133-1-bul1002-152447-2026-04-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bulandshahar News: वृद्धावस्था की पेंशन के लिए अब आधार कार्ड मान्य नहीं, 600 आवेदन अटके","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bulandshahar News: वृद्धावस्था की पेंशन के लिए अब आधार कार्ड मान्य नहीं, 600 आवेदन अटके
विज्ञापन
बुलंदशहर। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने आयु प्रमाण पत्र को लेकर अहम बदलाव किया है। नए आदेश के अनुसार अब आवेदकों के लिए आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में अमान्य कर दिया गया है। इसके चलते करीब 600 नए आवेदन अटक गए और उन्हें पूरा करने के लिए विभाग ने वापस कर दिया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रंजना सिंह ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अब आयु प्रमाण के रूप में केवल परिवार/कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा ऐसा शैक्षिक प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। इन दस्तावेजों के बिना अब आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
वहीं, जिन आवेदनों में पहले से ही परिवार रजिस्टर या शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न हैं, उन्हें पुनः सत्यापन के बाद भुगतान के लिए अग्रसारित किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी पेंशनधारकों और आवेदकों से अपील की है कि वे अपने आवेदन में निर्धारित मानकों के अनुरूप सही आयु प्रमाणपत्र अपलोड करें। कहा कि यदि कोई आवेदक निर्धारित मान्य दस्तावेज अपलोड नहीं करता है, तो उसका आवेदन एसडीएम या खंड विकास अधिकारी स्तर से वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक को अपने लॉगिन से पुनः सही दस्तावेज अपलोड कर आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा। इसके अतिरिक्त, पूर्व में किए गए वे सभी आवेदन जो वर्तमान में लंबित हैं और जिनमें आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड संलग्न है, उन्हें भी वापस किया जा रहा है। ऐसे आवेदकों को अपने आवेदन में आवश्यक संशोधन कर मान्य दस्तावेज अपलोड करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला समाज कल्याण अधिकारी रंजना सिंह ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अब आयु प्रमाण के रूप में केवल परिवार/कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा ऐसा शैक्षिक प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। इन दस्तावेजों के बिना अब आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
वहीं, जिन आवेदनों में पहले से ही परिवार रजिस्टर या शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न हैं, उन्हें पुनः सत्यापन के बाद भुगतान के लिए अग्रसारित किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी पेंशनधारकों और आवेदकों से अपील की है कि वे अपने आवेदन में निर्धारित मानकों के अनुरूप सही आयु प्रमाणपत्र अपलोड करें। कहा कि यदि कोई आवेदक निर्धारित मान्य दस्तावेज अपलोड नहीं करता है, तो उसका आवेदन एसडीएम या खंड विकास अधिकारी स्तर से वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक को अपने लॉगिन से पुनः सही दस्तावेज अपलोड कर आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा। इसके अतिरिक्त, पूर्व में किए गए वे सभी आवेदन जो वर्तमान में लंबित हैं और जिनमें आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड संलग्न है, उन्हें भी वापस किया जा रहा है। ऐसे आवेदकों को अपने आवेदन में आवश्यक संशोधन कर मान्य दस्तावेज अपलोड करना होगा।
विज्ञापन