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आज करना होगा गन्ने का भुगतान
Bulandshahr
Updated Mon, 07 May 2012 12:00 PM IST
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बुलंदशहर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसानों को बकाया गन्ना मूल्य की एक तिहाई रकम का भुगतान मिलों को आज करना होगा। इसके बाद सात जुलाई तक पूरी रकम का भुगतान करना होगा।
गन्ना विभाग ने चीनी मिलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए पहले ही रिमाइंडर जारी कर चुका है। पेराई सत्र 2011-12 का चीनी मिलों पर किसानों का साढ़े 91 करोड़ रुपये बकाया है। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने चीनी मिलों को तीन किश्तों में भुगतान करने के आदेश दिए थे। मई से जुलाई तक हर माह की सात तारीख को तीन किश्त जारी की जानी है। इसकी पहली किश्त का भुगतान आज किया जाना है। जिला गन्ना अधिकारी बीआर चौहान ने बताया कि सभी मिलों को उनके बकाए के मुताबिक एक तिहाई भुगतान आज करना अनिवार्य है। भुगतान नहीं करने पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जाएगा। सूचना शासन को भेजी जाएगी।
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गन्ना विभाग ने चीनी मिलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए पहले ही रिमाइंडर जारी कर चुका है। पेराई सत्र 2011-12 का चीनी मिलों पर किसानों का साढ़े 91 करोड़ रुपये बकाया है। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने चीनी मिलों को तीन किश्तों में भुगतान करने के आदेश दिए थे। मई से जुलाई तक हर माह की सात तारीख को तीन किश्त जारी की जानी है। इसकी पहली किश्त का भुगतान आज किया जाना है। जिला गन्ना अधिकारी बीआर चौहान ने बताया कि सभी मिलों को उनके बकाए के मुताबिक एक तिहाई भुगतान आज करना अनिवार्य है। भुगतान नहीं करने पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जाएगा। सूचना शासन को भेजी जाएगी।
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