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Bulandshahar News: किशोरी को फुसलाकर अपहरण करने के दोषी को 6 वर्ष का कारावास
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बुलंदशहर। नरसेना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के आरोपी युवक को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम ध्रुव राय के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने उसे 6 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वरुण कौशिक ने बताया कि नरसेना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 1 मई 2017 को थाने पर तहरीर दी। तहरीर में उसने बताया था कि दिन में वह पड़ोस में गई थी। उसी दौरान पीड़िता की 16 वर्षीय पुत्री को गांव निवासी आरोपी युवक रोहित बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही किशोरी की तलाश भी शुरू कर दी थी। लेकिन, अगले ही दिन किशोरी वापस अपने घर लौट आई। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल के बाद नामजद आरोपी राहुल के खिलाफ न्यायालय में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। लेकिन, अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और अन्य साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी रोहित को किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का दोषी करार दिया है। जबकि, उस पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है। न्यायालय ने उसे 6 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वरुण कौशिक ने बताया कि नरसेना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 1 मई 2017 को थाने पर तहरीर दी। तहरीर में उसने बताया था कि दिन में वह पड़ोस में गई थी। उसी दौरान पीड़िता की 16 वर्षीय पुत्री को गांव निवासी आरोपी युवक रोहित बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही किशोरी की तलाश भी शुरू कर दी थी। लेकिन, अगले ही दिन किशोरी वापस अपने घर लौट आई। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल के बाद नामजद आरोपी राहुल के खिलाफ न्यायालय में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। लेकिन, अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और अन्य साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी रोहित को किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का दोषी करार दिया है। जबकि, उस पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है। न्यायालय ने उसे 6 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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