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रकम दोगुना करने का झांसा देकर 100 लोगों से 28 लाख की ठगी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 06 Aug 2022 10:24 PM IST
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28 lakhs cheated from 100 people on the pretext of doubling the amount
रकम दोगुना करने का झांसा देकर 100 लोगों से 28 लाख की ठगी
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डिबाई। छह साल में रकम दो गुना करने का झांसा देकर सौ लोगों से 28 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि समयावधि पूरी होने के बाद जब रकम मांगी गई तो पहले तो जल्द रकम देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में रकम देने से इनकार कर दिया गया। अब कंपनी के एजेंट ने मामले में कंपनी के मालिक समेत छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पुलिस को शिकायत देकर मोहल्ला चौधरी खेल निवासी शहजाद अली ने बताया कि वर्ष 2015 में दिल्ली की टैकमार्क इनफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी में बतौर एजेंट नौकरी शुरू की थी। उसके साथ क्षेत्र के गांव सतोहा निवासी सुशील सिंह, मुकेश कुमार, गांव करीरी निवासी मोहम्मद शकील और अरमान, मुरादाबाद के गांव मानपुर निवासी इसरार, शिकारपुर के गांव खेलिया कल्यानपुर निवासी सरफराज और मुरादाबाद के तख्त पुरल्ला ननकार बिलारी निवासी नूर मोहम्मद ने भी एजेंट के तौर पर नौकरी ज्वाइन की थी। कंपनी के उच्चाधिकारियों ने बताया था कि कंपनी द्वारा लोगों से एफडी और आरडी के तहत रुपये लेकर छह साल में दोगुना कर वापस किया जाता है। जबकि एजेंटों को उनके द्वारा जमा कराई गई धनराशि पर कमीशन दिया जाता है। कंपनी में नौकरी करते हुए उन्होंने गांव करीरी, सतोहा, कादरीबाग समेत 15 से अधिक गांवों के साथ नगर के मोहल्ला चौधरीखेल, सरायबैरुनी, हंसियागंज, कस्सावान के साथ ही अलीगढ़ व रामपुर जिले के करीब 100 लोगों से 2880100 रुपये जमा कराया था। नियमों के अनुसार वर्ष 2020 तक इस धनराशि को दोगुना करते हुए संबंधित लोगों को दिया जाना था, लेकिन कंपनी ने समय पर रुपये वापस नहीं किए। काफी दिनों तक रुपये वापस न करने पर कंपनी के अधिकारियों से दिल्ली में मुलाकात की तो उन्होंने शीघ्र धनराशि वापस करने का आश्वासन देते हुए 2880100 रुपये का चेक काटकर उन्हें दिया। 15 दिसंबर 2021 को जब कंपनी के एजेंट सुनील से इसे अपने खाते में लगाया तो बैंक द्वारा संबंधित खाता बंद होने की जानकारी देते हुए चेक वापस कर दिया गया। इसके बाद जब अधिकारियों को इससे अवगत कराया तो आए दिन उन्हें टरकाया गया, लेकिन रुपये वापस नहीं किए गए। जिसके चलते अब पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर टैकमार्क इंफ्रा लिमिटेड कंपनी, कंपनी के निदेशक नूर आलम, अरशद अली, इरफान हुसैन, इफ्तेकार हुसैन और फैययान हुसैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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