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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   2.10 lakh fines for adulterants in milk and paneer

दूध-पनीर में मिलावट करने वालों पर 2.10 लाख जुर्माना

Tue, 13 Jun 2017 12:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर Updated Tue, 13 Jun 2017 12:11 AM IST
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2.10 lakh fines for adulterants in milk and paneer
milk - फोटो : अमर उजाला

खाद्य सामग्री में मिलावट का जहर घोलने पर एडीएम प्रशासन ने सोमवार को नौ मिलावटखोरों पर 2.10 लाख रुपये का  जुर्माना लगाया है। जुर्माने की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है। नौ जनवरी 2015 मेें फूड सेफ्टी निरीक्षक ने अंकित इंडस्ट्रीज की डेयरी कॉमप्लैक्स के टैंकर से सपरेटा दूध का नमूना लैब भेजा था।

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जांच में सपरेटा दूध अधोमानक पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर फूड सेफ्टी निरीक्षक ने परिवाद एडीएम की कोर्ट में दर्ज कराया। एडीएम प्रशासन ने अंकित इंडस्ट्रीज एटा पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
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शिकारपुर के रवि सैनी, इमामुददीन, हरवीर, उदयपाल, कुंवरपाल, रंजीत, छोटा उर्फ कल्लन, रामजीत पर भी कोर्ट ने जर्माना लगाया है। इनके यहां से दूध, पनीर, देेसी घी, रिफाइंड आदि का नमूना मानक की कसौटी पर पास नहीं हो पाया।

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