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Bulandshahar News: 11 स्कूली समेत 19 वाहन सीज, दो का काटा चालान
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स्कूली बस को सीज करने की कार्रवाई करते एआरटीओ प्रवर्तन राजीव बंसल। स्त्रोत - एआरटीओ
बुलंदशहर। संभागीय परिवहन विभाग ने बुधवार को स्कूली वाहनों की जांच की। अभियान के दौरान नामी स्कूलों के पंजीकृत वाहनों के साथ ही अपंजीकृत स्कूल वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। इस दौरान 11 स्कूल वाहन व आठ अन्य वाहनों को सीज किया गया और दो वाहनों का चालान काटा गया। इन सभी पर 4.72 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) प्रवर्तन राजीव बंसल ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख बिना फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण और टैक्स आदि के संचालित हो रहे वाहनों पर कार्रवाई को अभियान चलाया। नगर के मॉडर्न पब्लिक स्कूल की मैजिक व सेंट गिरि पब्लिक स्कूल की बस में मानक पूरे नहीं मिलने पर सीज कर दिया गया। मैजिक, इको, ऑटो रिक्शा आदि नौ वाहन स्कूलों में अपंजीकृत संचालित हो रहे थे। इनको सीज कर दिया गया। इसके अलावा दो अन्य स्कूल वाहनों का चालान काटने की कार्रवाई की।
इन सभी पर 2.74 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, मार्ग पर ओवरलोड व बिना परमिट वाहन संचालित मिलने पर आठ वाहनों को सीज कर औरंगाबाद व मंडी चौकी में निरुद्ध कर दिया गया। इन सभी पर 1.98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। बताया कि स्कूलों में बच्चों को लाने व ले जाने के लिए लगे वाहनों की फिटनेस, बीमा व परमिट की वैद्यता समाप्त हो गई है तो उसे नवीनीकरण कराने के बाद ही संचालित करें।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) प्रवर्तन राजीव बंसल ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख बिना फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण और टैक्स आदि के संचालित हो रहे वाहनों पर कार्रवाई को अभियान चलाया। नगर के मॉडर्न पब्लिक स्कूल की मैजिक व सेंट गिरि पब्लिक स्कूल की बस में मानक पूरे नहीं मिलने पर सीज कर दिया गया। मैजिक, इको, ऑटो रिक्शा आदि नौ वाहन स्कूलों में अपंजीकृत संचालित हो रहे थे। इनको सीज कर दिया गया। इसके अलावा दो अन्य स्कूल वाहनों का चालान काटने की कार्रवाई की।
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इन सभी पर 2.74 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, मार्ग पर ओवरलोड व बिना परमिट वाहन संचालित मिलने पर आठ वाहनों को सीज कर औरंगाबाद व मंडी चौकी में निरुद्ध कर दिया गया। इन सभी पर 1.98 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। बताया कि स्कूलों में बच्चों को लाने व ले जाने के लिए लगे वाहनों की फिटनेस, बीमा व परमिट की वैद्यता समाप्त हो गई है तो उसे नवीनीकरण कराने के बाद ही संचालित करें।
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