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सड़क खोदने के मामले में एक्सइएन जल निगम से होगी रिकवरी

Tue, 31 Jul 2018 11:45 PM IST
Updated Tue, 31 Jul 2018 11:45 PM IST
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सड़क खोदने के मामले में एक्सइएन जल निगम से होगी रिकवरी
सड़क खोदने के मामले में एक्सईएन जल निगम से होगी रिकवरी
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बुलंदशहर। पेयजल परियोजना के तहत जल निगम गाजियाबाद ने गुलावठी में सड़कों को खोद डाला था। पाइप लाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। इसको लेकर एसडीएम कोर्ट ने एक्सईएन को समन जारी किया है। 20 अगस्त तक सड़कों को ठीक नहीं करने पर एक्सईएन की संपत्ति से इसकी भरपाई की जाएगी।
गुलावठी में पेयजल परियोजना के तहत जल निगम गाजियाबाद ने पाइप लाइन बिछाई थी। इसके लिए जगह-जगह सड़कों को खोद दिया गया था। नियम है कि जो विभाग सड़क खोदेगा, वही उनकी मरम्मत भी कराएगा। जल निगम गाजियाबाद ने सड़कों को खोद डाला, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं करवाई। तत्कालीन डीएम डॉ. रोशन जैकब की ओर से भी कई पत्र जल निगम गाजियाबाद को भेजे गए, लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने सड़कों को ठीक कराने के साथ-साथ आवागमन में हो रही असुविधा की शिकायतें जिला प्रशासन से की। बीते सप्ताह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर अरविंद सिंह ने गुलावठी का निरीक्षण किया, जहां लोगों ने यह मामला उठाया था। एसडीएम कोर्ट ने मामले में जल निगम गाजियाबाद अतिरिक्त निर्माण इकाई के एक्सईएन को समन जारी किए हैं। इसमें 20 अगस्त तक गुलावठी में पाइप लाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई सभी सड़कों को मानक के अनुसार ठीक कराने के बाद तकनीकी अनुपालन आख्या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्राप्त कराने के आदेश दिए गए हैं।
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एक माह जेल का है प्रावधान
एसडीएम कोर्ट की ओर से जारी आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर आईपीसी सेक्शन 188 के तहत एक माह तक कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा अन्य संस्था को सड़कों को ठीक कराने के न्यायिक आदेश जारी किए जाएंगे और इस पर आने वाले सभी व्यय को एक्सईएन अतिरिक्त निर्माण इकाई, जल निगम गाजियाबाद पर आरोपित किया जाएगा और एक्सईएन की अचल संपत्ति को बेचकर वसूली की जाएगी।
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कोट..
कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित को एक माह की जेल अथवा मरम्मत कार्य पर व्यय हुई धनराशि को संबंधित विभाग की संपत्ति से वसूल किए जाने का प्रावधान है। - अरविंद सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट
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