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Bulandshahar News: आईफोन की जगह भेजा चाइनीज फोन, फ्लिपकार्ट पर जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:58 PM IST
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Flipkart fined for sending Chinese phone instead of iPhone
बुलंदशहर। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर ग्राहक को महंगे आईफोन के बदले दो कैमरों वाला चाइनीज फोन थमाना और शिकायत पर सुनवाई न करना भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इसे कंपनी की घोर लापरवाही और धोखाधड़ी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह फोन की पूरी कीमत 1,43,335 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए। इसके अलावा 30 हजार रुपये हर्जाना व वाद व्यय भी अदा करने होंगे।
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अनूपशहर निवासी ओमप्रकाश सिंह ने 29 मई 2023 को फ्लिपकार्ट से 1,43,335 रुपये का भुगतान क्रेडिट कार्ड से करके आईफोन एप्पल 14-प्रो डीप पर्पल बुक कराया था। पार्सल की डिलीवरी के समय उपभोक्ता ने सतर्कता बरतते हुए डिलीवरी बॉय के सामने ही पैकेट खुलवाकर उसकी वीडियोग्राफी कराई। पैकेट खोलने पर अंदर तीन कैमरों वाले असली आईफोन के स्थान पर एप्पल के लोगो वाला हरे रंग का दो कैमरों वाला चाइनीज फोन निकला। पीड़ित ने तत्काल रिटर्न रिक्वेस्ट डाली, जिसे सेलर ने मनमाने ढंग से निरस्त कर दिया। इसके बाद पांच बार रिटर्न आईडी भेजी गई, लेकिन कंपनी के प्रतिनिधि ने बिना मौका मुआयना किए ही गलत तथ्यों के आधार पर प्रोडक्ट डैमेज की फर्जी रिपोर्ट लगा दी। टोल-फ्री नंबर पर गुहार लगाने के बावजूद कंपनी ने न तो फोन बदला और न ही रकम वापस की। न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी और महिला सदस्य नीलम कुमारी की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। फोरम ने फ्लिपकार्ट के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी ने अनुचित व्यापार पद्धति अपनाकर सेवा में गंभीर कोताही की है। आयोग ने फ्लिपकार्ट डिजिटल सर्विस प्रा. लि. बंगलूरू को आदेश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर चाइनीज फोन वापस लेकर 1,43,335 रुपये परिवाद दायर करने की तिथि 3 अगस्त 2023 से सात प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति मद में 20,000 रुपये और वाद व्यय के 10,000 रुपये भी दे। तय अवधि में भुगतान न करने पर कुल धनराशि पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।
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