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Budaun News: छेड़खानी के मामले में युवक को तीन साल की सजा

Thu, 22 May 2025 02:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 22 May 2025 02:24 AM IST
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Youth sentenced to three years in prison for molestation
बदायूं। कादरचौक थाने के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने करीब नौ साल पहले नाबालिग से छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि बिनावर थानाक्षेत्र का रहने वाला युवक मुकेश उसकी बेटी के साथ आए दिन छेड़खानी करता है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार यादव को दी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामला कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को एडीजे पॉक्सो एक्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। उस पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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