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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Wife sentenced to life imprisonment in husband's murder case.

Budaun News: पति की हत्या के मामले में पत्नी को आजीवन कारावास

Wed, 28 Jan 2026 01:29 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 28 Jan 2026 01:29 AM IST
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Wife sentenced to life imprisonment in husband's murder case.
बदायूं। सात साल पुराने हत्या के मामले में पत्नी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) रेखा शर्मा ने दोषी करार दिया है। उन्होंने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बिसौली कोतवाली क्षेत्र के होली चौक निवासी शिवसहाय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि बेटे राजेश की शादी रामपुर के थाना शाहबाद के गांव रम्पुरा निवासी मीनाक्षी से हुई थी। शादी के बाद से ही मीनाक्षी ने स्पष्ट कह दिया था कि शादी मेरी इच्छा के विपरीत हुई है। यही वजह रही कि घर में आए दिन क्लेश होते रहते थे। वह अपने बहनोई रामविलास उर्फ पुनीत के साथ रहने को कहती थी। उसने मेरे बेटे पर यह दबाव बनाया कि मेरे जीजा रामविलास चंढ़ीगढ़ में रहते हैं। वहीं चलकर मजदूरी कर लेना।
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घर में शांति व सुचारु दांपत्य जीवन के लिए बेटे ने शर्त मान ली तथा चंड़ीगढ़ चला गया। वहां उसने पत्नी मीनाक्षी को बहनोई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। कई बार पंचायत हुई, परन्तु कोई हल नहीं निकला। वह मेरे पुत्र को मरवाने की धमकी देती थी। पिता ने बताया कि तीन जून 2021 की रात मीनाक्षी, रामविलास उर्फ पुनीत और उसकी पत्नी बबली ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मीनाक्षी को जेल भेज दिया।
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विवेचक ने बहनोई व मीनाक्षी की बहन बबली का नाम विवेचना में ही निकाल दिया। मीनाक्षी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीजीसी व अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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