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Budaun News: शराब पीने को रुपये नहीं दिए तो मार दी थी गोली, अब दोनों को मिली दस साल की सजा
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बदायूं। जानलेवा हमले के दस साल पुराने मामले में त्वरित न्यायालय की अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। शराब पीने को रुपये न देने पर बला नगला निवासी कन्हई और गुड्डू ने उसावां निवासी पप्पू को गोली मार दी थी। इसी मामले में सोमवार को दोनों दोषियों को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उसावां कस्बा निवासी सोनपाल ने 19 अक्तूबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 18 अक्तूबर की रात करीब आठ बजे वह और उसका बेटा अनूप व पप्पू खाना खाने घर आ रहे थे। रास्ते में परचून की दुकान से सामान लेने लगे। इसी दौरान गांव बला नगला निवासी कन्हई और गुड्डू वहां आ गए और शराब पीने को रुपये मांगने लगे। मना करने पर गाली-गलौज की।
इसी दौरान दोनों ने तमंचे निकाले और पप्पू को जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। गोली दाएं पैर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। यह देखा अनूप ने शोर मचाया, जिस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे।
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इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक लोकेंद्र पाल सिंह को सौंपी गई थी। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीजीसी ओमपाल कश्यप व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोनों दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है।
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उसावां कस्बा निवासी सोनपाल ने 19 अक्तूबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 18 अक्तूबर की रात करीब आठ बजे वह और उसका बेटा अनूप व पप्पू खाना खाने घर आ रहे थे। रास्ते में परचून की दुकान से सामान लेने लगे। इसी दौरान गांव बला नगला निवासी कन्हई और गुड्डू वहां आ गए और शराब पीने को रुपये मांगने लगे। मना करने पर गाली-गलौज की।
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इसी दौरान दोनों ने तमंचे निकाले और पप्पू को जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। गोली दाएं पैर में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। यह देखा अनूप ने शोर मचाया, जिस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे।
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इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक लोकेंद्र पाल सिंह को सौंपी गई थी। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीजीसी ओमपाल कश्यप व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोनों दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है।