फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Two robbers sentenced to 7 years imprisonment

Budaun News: लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को सात साल का कारावास

Sat, 08 Mar 2025 01:03 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 08 Mar 2025 01:03 AM IST
विज्ञापन
Two robbers sentenced to 7 years imprisonment
बदायूं। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के न्यायाधीश ने 14 साल पहले लूट के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों दोषी बदमाशों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


शहर के मोहल्ला शिवपुरम निवासी राम प्रताप ने इस्लामनगर थाने पर लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसका भाई कृष्णकुमार सिंह 24 जुलाई की रात आठ बजे वैन से संभल जिले के बहजोई स्थित रिश्तेदारी में जा रहा था। इसी बीच इस्लामनगर थाना क्षेत्र में बहजोई मार्ग पर गांव अल्लाहपुर के पास गत्ता फैक्टरी के सामने पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने वैन को रोक लिया।
विज्ञापन

बदमाश जबरदस्ती वैन में बैठ गए। इसके बाद बदमाशों ने वैन को सड़क किनारे खड़ाकर उसके भाई की तमंचे की बट से मारपीट की। नशा देकर बेहोश कर दिया। बदमाश उसके भाई कृष्ण कुमार को सड़क किनारे छोड़ वैन, दो मोबाइल फोन, सोने की चेन व 1500 रुपये लूटकर चले गए। पुलिस ने सभी साक्ष्यों को संकलित कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था।
विज्ञापन
विज्ञापन

शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एवं दलील सुनने के बाद इस्लामनगर कस्बा के मोहल्ला कुरैशियान निवासी इरशाद उर्फ गोविंदा पुत्र अख्तर कुरैशी एवंं संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव भरतपुर के धर्मपाल पुत्र देशराज को लूटकांड का दोषी पाते हुए सात-सात की सजा सुनाई है। वहीं दो आरोपी जुल्फिकार उर्फ डॉक्टर व सगीर उर्फ शकील की मुकदमे दौरान मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed