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Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की कैद

Sat, 27 Sep 2025 07:05 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 27 Sep 2025 07:05 PM IST
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Two people convicted of raping a teenager were sentenced to 20 years in prison.
शाहजहांपुर। 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के मुकदमे में न्यायालय ने दो दोषियों को 20-20 साल की कैद व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मदनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाना मदनापुर में वर्ष 2023 में तहरीर देकर बताया कि नाबालिग पुत्री अपनी मां के साथ घर में सो रही थी। रात दो बजे उसकी मां की आंख खुली तो पुत्री नदारद थी। रात में ही तलाश किया गया। अगले दिन परिवार के अन्य सदस्यों को बताया। थाने गए, लेकिन पुलिस ने पहले खोजबीन करने के लिए कहा।
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बेटी का सुराग नहीं लगने पर दो जुलाई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने 15 दिन बाद उन्हें थाने बुलाकर पुत्री से मिलवाया। बताया कि लड़की ओगेंद्र गुप्ता उर्फ नन्हे निवासी ग्राम अठकोना, थाना मुजरिया जिला बदायूं, हाल पता नागलोई, 40 फुटा रोड, थाना प्रेमनगर, दिल्ली व रामवीर निवासी ग्राम कादराबाद, थाना जूनाबाई, जिला संभल, हाल पता नागलोई प्रेमनगर दिल्ली के पास मिली है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने मुकदमे की पत्रावली को गहनता से सुना। वादी व पीड़िता समेत अन्य गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर दोनों दोषियों को 20-20 साल के कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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