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हाईकोर्ट ने भूमि विवाद का निस्तारण करने दिए निर्देश

Sat, 13 Feb 2016 08:14 PM IST
दातागंज।
दातागंज। Updated Sat, 13 Feb 2016 08:14 PM IST
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The High Court gave instructions to dispose of land disputes

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चार व्यक्तियों की निजी संपत्ति में हो रहे निर्माण कार्य को एसडीएम ने रुकवा दिया। इस मामले में वादी पक्ष ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने इस भूमि के विवाद का निस्तारण करने के निर्देश डीएम को दिए हैं।
शहर की पूजा गुप्ता पत्नी धर्मेंद्र गुप्ता, गिरिजा देवी पत्नी अजय गुप्ता, अरविंद गुप्ता पुत्र श्रीराम गुप्ता और कृष्णा गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता की जमीन बरेली रोड पर स्थित है। इस जमीन की गाटा संख्या 175 एवं 176 है। इन लोगों ने अपनी जमीन पर निर्माण कार्य कराना शुरू किया तो 13 जनवरी को एसडीएम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। भूस्वामियों ने इस मामले की शिकायत डीएम से की। वहां भी सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट में एक याचिका डाल दी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके मामले का निस्तारण एक सप्ताह के अंदर कराने के निर्देश दिए। तहसील प्रशासन के मुताबिक इस जमीन पर सिविल कोर्ट बनाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी चल रही है।
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बीते वर्ष में जज ने आकर सिविल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके लिए गाटा संख्या 175 और 176 को चुना गया था। यह मामला प्रक्रिया चल रही है। हाईकोर्ट ने डीएम को निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ताओं के शिकायती पत्र का निस्तारण एक सप्ताह में करें। यदि दोबारा निर्माण शुरू किया गया तो फिर उसे रुकवाया जाएगा।
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-ओपी तिवारी, एसडीएम दातागंज
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