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जिला विद्यालय निरीक्षक पर 25 हजार जुर्माना
बदायूं।
Updated Sun, 10 Jan 2016 08:04 PM IST
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राज्य सूचना आयुक्त ने जिला विद्यालय निरीक्षक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। यह जुर्माना तय समय में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं न देने पर बोला गया है।
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इस्लामनगर के गांव नूरपुर पिनौनी के लव कुमार ने जिला विद्यालय निरीक्षक से कुछ सूचनाएं मांगी थीं। मगर तय समय में सूचनाएं नहीं दी गईं। लव कुमार ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयुक्त से की। राज्य सूचना आयुक्त ने मार्च 2015 में जिविनि को सूचनाएं देने का आदेश दिया। इस आदेश का भी पालन नहीं हुआ। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त के कुबरा ने जिला विद्यालय निरीक्षक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है।
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इधर, मौजूदा जिला विद्यालय निरीक्षक वीना यादव का कहना है कि ये पहले का मामला है। इस मामले में जब राज्य निर्वाचन आयोग ने सूचनाएं मांगी वो आयोग को उपलब्ध करा दी गईं। जहां तक जुर्माने का सवाल है तो वह तत्कालीन डीआईओएस पर लगा।
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