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Budaun News: दुष्कर्म के मामले में दंपती को 20-20 साल कैद की सजा

Sat, 17 Jan 2026 01:59 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Jan 2026 01:59 AM IST
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The couple was sentenced to 20 years in prison each in the rape case.
बदायूं। किशोरी को खाना बनाने के बहाने घर बुलाकर पति से दुष्कर्म कराने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने दंपती को दोषी करार दिया है। दोनों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
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फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 12 जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि 11 जुलाई की शाम करीब सात बजे पड़ोस में रहने वाली सीता देवी ने उसकी 16 वर्षीय बेटी को घर पर हीटर से रोटी बनाने के लिए बुलाया।
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आरोप लगाया कि महिला के पति अर्जुन ने बेटी से दुष्कर्म किया, जबकि महिला सीता देवी ने मोबाइल से उसकी वीडियो बना ली। मामले का पूरा वीडियो उसने इंस्ट्राग्राम पर डाल दिया और घर से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया।
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विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलित करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। न्यायालय में अर्जुन पुत्र नौबत सिंह, सीता देवी पत्नी अर्जुन के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दंपती को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।



हत्या और लूट के मामले में तीन बदमाशों को आजीवन कारावास
- दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

- चार आरोपियों के नाम आए थे प्रकाश में, एक को किया दोष मुक्त

संवाद न्यूज एजेंसी

बदायूं। लूटपाट, कातिलाना हमला और हत्या करने के चार आरोपियों में से तीन को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कुमारी रिंकू ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। चौथे आरोपी अनुज उर्फ राजा को न्यायाधीश ने दोष मुक्त किया है।


मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में राजेंद्र नगर निवासी सतीश कुमार अग्रवाल ने 18 मई 2008 को थाना बिल्सी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि शाम करीब तीन बजे खबर मिली कि मेरे भाई और भतीजे को परौली पुल बिसौली रोड के पास बदमाशों ने गोली मार दी है। सूचना पर वह मौके पर पहुंचा तो वहां भतीजा सौरभ कुमार अग्रवाल पुत्र राकेश कुमार अग्रवाल मिला।
उसने बताया कि वह पिता राकेश कुमार के साथ बिल्सी से बिसौली व्यापार के लिए जा रहे थे। परौली पुल से आगे बिसौली रोड पर पीछे से तीन बाइक सवार लोगों ने बाइक रुकवा ली। लूटपाट करने के बाद पिता को गोली मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बदमाश नकदी व मोबाइल लूटकर बिल्सी की ओर को भाग गए।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव अंबियापुर निवासी श्रीराम उर्फ सीरिया पुत्र ओम प्रकाश शर्मा, बिसौली काेतवाली क्षेत्र के गांव सिरसाबा निवासी महेंद्र सिंह पुत्र झांझन, उघैती थाना क्षेत्र के गांव सरह बरौलिया निवासी तेजपाल पुत्र कृपाल सिंह व अनुज उर्फ राजा के नाम प्रकाश में आए। विवेचक ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलित करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपों में श्रीराम उर्फ सीरिया, महेंद्र सिंह व तेजपाल को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई है, जबकि अनुज उर्फ राजा को दोष मुक्त किया गया है।
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