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Budaun News: चोरी के वाहनों को नंबर बदलकर बेचने वाले को छह साल की सजा

Thu, 01 Feb 2024 01:51 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 01 Feb 2024 01:51 AM IST
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Six years imprisonment to the person selling stolen vehicles by changing numbers
न्यायालय ने छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। चोरी के वाहनों को नंबर बदलकर बेचने के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए छह साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र डॉ. मोहम्मद इलियास ने उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना बिनावर पुलिस ने 12 अगस्त 2017 को मलगांव फाटक के पास एक बाग से वाहन चोर गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के वाहन व अवैध असलहे बरामद किए थे। इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ वाहन चोरी और धोखाधड़ी कर वाहनों के नंबर बदलकर बेचने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी बिनावर और बरेली के थे।
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इनमें रवि उर्फ रबिया की विवेचना उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह को सौंपी गई। उन्होंने विवेचना पूरी करने के बाद रवि के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन, अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक मदनलाल राजपूत व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद बुधवार को रवि को छह साल के कारावास की सजा सुनाई।
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