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Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा

Fri, 24 Feb 2023 01:09 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 24 Feb 2023 01:09 AM IST
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Seven years imprisonment for raping a minor
बदायूं। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में नामजद को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है।
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थाना अलापुर क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने 12 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक छह नवंबर 2017 को वह और उसकी पत्नी घर में नहीं थे। उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। तभी कस्बा अलापुर के मोहल्ला नन्हे नगला निवासी मुशीर उसकी नाबालिग पुत्री को बहलाकर ले गया। पुलिस ने मुशीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की।
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पुलिस ने आरोपी मुशीर और पीड़िता को कई दिन बाद सखानू कस्बे से गिरफ्तार किया। मुकदमे के वादी और पीड़िता ने अदालत में मुशीर के खिलाफ बयान नहीं दिए। पीड़िता ने अदालत में यह तक कहा कि वह अपनी मर्जी से मुशीर के साथ गई थी और अपनी मर्जी से निकाह भी कर लिया है। कोर्ट ने नाबालिग किशोरी के बयान को नहीं मानते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता की सहमति को नहीं माना जाएगा। स्पेशल जज दीपक यादव ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जोहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के बाद मुशीर को दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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