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Budaun News: समायोजन प्रक्रिया तेज, जल्द हटेंगे बेसिक स्कूल में सरप्लस शिक्षक
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बदायूं। परिषदीय स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों को समायोजित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर उसे शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। इससे शिक्षकों में खलबली मची हुई है।
बेसिक शिक्षा विभाग के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं कि बहुत से शिक्षकों ने अपनी सुविधा अनुसार मनवाने तरीके से स्कूलों में तैनाती करा रखा है, जबकि वहां पर पंजीकृत बच्चों की संख्या शिक्षक अनुपात में नहीं है। बेसिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से छात्र-शिक्षक अनुपात से अधिक शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाकर बीएसए कार्यालय को उपलब्ध करा दी है। विभाग के अनुसार समायोजन के लिए प्राथमिक विद्यालय में 150 से कम बच्चे नामांकित होने पर प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहां पर मानक से अधिक शिक्षक तैनात हैं। वहां पर वरिष्ठतम शिक्षक को समायोजन के दायरे में लिया जा रहा है।
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नियम का अनुसार, प्राथमिक में 30 छात्र-छात्राओं पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 छात्र-छात्राओं पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। समायोजन प्रक्रिया के तहत जहां पर बच्चों की संख्या अधिक है और शिक्षकों की कमी है, वहां पर शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी।
सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाकर शासन को भेज दी गई है। अब शासन स्तर से आगे के निर्देश मिलने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। -नवीन कुमार, बीएसए
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बेसिक शिक्षा विभाग के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं कि बहुत से शिक्षकों ने अपनी सुविधा अनुसार मनवाने तरीके से स्कूलों में तैनाती करा रखा है, जबकि वहां पर पंजीकृत बच्चों की संख्या शिक्षक अनुपात में नहीं है। बेसिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से छात्र-शिक्षक अनुपात से अधिक शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
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सभी खंड शिक्षा अधिकारियों ने सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाकर बीएसए कार्यालय को उपलब्ध करा दी है। विभाग के अनुसार समायोजन के लिए प्राथमिक विद्यालय में 150 से कम बच्चे नामांकित होने पर प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहां पर मानक से अधिक शिक्षक तैनात हैं। वहां पर वरिष्ठतम शिक्षक को समायोजन के दायरे में लिया जा रहा है।
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नियम का अनुसार, प्राथमिक में 30 छात्र-छात्राओं पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 छात्र-छात्राओं पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। समायोजन प्रक्रिया के तहत जहां पर बच्चों की संख्या अधिक है और शिक्षकों की कमी है, वहां पर शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी।
सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाकर शासन को भेज दी गई है। अब शासन स्तर से आगे के निर्देश मिलने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। -नवीन कुमार, बीएसए