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Budaun News: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Sun, 06 Apr 2025 01:04 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sun, 06 Apr 2025 01:04 AM IST
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Rape convict sentenced to life imprisonment
बदायूं। नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश व स्पेशल जज पॉक्सो अधिनियम दीपक यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
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थाना मूसाझाग क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले पीड़ित पिता ने 10 जून 2024 को थाना पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका आठ साल का बेटा आठ जून को मुनेंद्र उर्फ खानसहाय की परचूनी की दुकान पर टाॅफी लेने गया था। दुकानदार ने बच्चे को दुकान के भीतर बुलाया और अंदर कमरे में रखा मोबाइल उठाकर लाने को कहा।
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इसके बाद दुकानदार ने दुष्कर्म किया। बाद में गर्दन पर खुरपी रखकर धमकाया गया। बच्चे को परेशान देखकर नौ जून को परिवार के लोगों ने पूछताछ की तो उसने पूरा घटनाक्रम परिजनों को बताया। पिता बच्चे को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी मुनेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करने के साथ ही विवेचक ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य देखने के बाद कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख तीन हजार का जुर्माना लगाते हुए पीड़ित का धनराशि देने का आदेश दिया है।
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