फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Public hearings Absent Aksin fines

जनसूचना की सुनवाई में गैरहाजिर एक्सईन पर जुर्माना

Sat, 31 Jan 2015 07:09 PM IST
badaun
badaun Updated Sat, 31 Jan 2015 07:09 PM IST
विज्ञापन
एक जन सूचना के मामले में अपना पक्ष रखने राज्य सूचना आयुक्त की सुनवाई में पेश न होने पर उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। जिलाधिकारी से कहा गया है कि जुर्माना रकम वसूल करें और आयोग को इस संबंध में अवगत कराएं।
विज्ञापन

वजीरगंज निवासी अशोक कुमार ‘कमल’ ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय से जन सूचना के तहत कुछ जानकारियां मांगी गई थीं। जानकारियां ने देने पर अशोक कुमार राज्य सूचना आयुक्त के यहां पहुंच गए। जहां से वादी लगातार चार पेशियों पर हाजिर हुआ लेकिन एक्सईन नहीं पहुुंचे। उन्हें हर बार नोटिस भी जारी होते रहे। पत्रावली के अवलोकन के बाद शुरू सुनवाई में उन पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंडादेश पारित किया गया था। अब तक इसकी सीमा 25 हजार रुपये पूरी हो चुकी है। इसके बाद भी प्रतिवादी आयुक्त के समक्ष पेश हुए और न ही उनकी ओर से किसी को पेश किया गया। राज्य सूचना आयोग ने कहा है कि प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया लेकिन इसके बाद भी उन्होंने लापरवाही बरती। आयोग ने कहा है कि जानबूझकर आदेशों की अवहेलना की गई।
विज्ञापन

इस संबंध में राज्य सूचना आयुक्त खदीजातुल कुबरा ने तत्कालीन एक्सईएन के खिलाफ 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उनसे जुर्माने की राशि वसूलना सुनिश्चित की जाए। इस आदेश से राज्य आयुक्त ने पत्र भेजकर वादी अशोक कुमार कमल को भी अवगत कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed