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हड्डी रोग विशेषज्ञ को देना होगा 2.25 लाख हर्जाना
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
Updated Mon, 26 Sep 2016 11:48 PM IST
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हर्जाना
- फोटो : Getty Images
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गलत इलाज से अपाहिज हो गया था एक बच्चा
शहर के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. बीआर गुप्ता को इलाज में गलती के लिए 2.25 लाख रुपया हर्जाना देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने सुनाया है। डॉ. गुप्ता के इलाज से शहर का एक बच्चा अपाहिज हो गया था।
शहर के मोहल्ला अल्फा खां सराय निवासी अनिल जोशी ने अपने आठ वर्षीय बेटे नितिन जोशी के हाथ का इलाज डॉ. बीआर गुप्ता से 1996 में कराया था। गलत इलाज की वजह से नितिन का एक हाथ खराब हो गया। अनिल जोशी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। नितिन के बालिग होने के बाद वह खुद (नितिन) मामले में पक्षकार बन गया।
मामले में सुनवाई के बाद पीठ के अध्यक्ष शिवकरन, सदस्य प्रवीन यादव, मधु सक्सेना ने 24 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाया। डॉ. बीआर गुप्ता को इलाज के लिए 50 हजार रुपये मय नौ प्रतिशत ब्याज के देने होंगे। इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए 25 हजार और हाथ खराब होने के एवज में नितिन को 1.50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करनी होगी।
शहर के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. बीआर गुप्ता को इलाज में गलती के लिए 2.25 लाख रुपया हर्जाना देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने सुनाया है। डॉ. गुप्ता के इलाज से शहर का एक बच्चा अपाहिज हो गया था।
शहर के मोहल्ला अल्फा खां सराय निवासी अनिल जोशी ने अपने आठ वर्षीय बेटे नितिन जोशी के हाथ का इलाज डॉ. बीआर गुप्ता से 1996 में कराया था। गलत इलाज की वजह से नितिन का एक हाथ खराब हो गया। अनिल जोशी ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। नितिन के बालिग होने के बाद वह खुद (नितिन) मामले में पक्षकार बन गया।
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मामले में सुनवाई के बाद पीठ के अध्यक्ष शिवकरन, सदस्य प्रवीन यादव, मधु सक्सेना ने 24 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाया। डॉ. बीआर गुप्ता को इलाज के लिए 50 हजार रुपये मय नौ प्रतिशत ब्याज के देने होंगे। इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए 25 हजार और हाथ खराब होने के एवज में नितिन को 1.50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करनी होगी।
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