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Budaun News: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी परिवादी को देगी 4.96 लाख रुपये

Fri, 31 May 2024 01:29 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 31 May 2024 01:29 AM IST
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Oriental Insurance Company will pay Rs 4.96 lakh to the complainant
बदायूं। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 4.96 लाख रुपये परिवादी को देने का आदेश दिया है। कंपनी को परिवाद खर्च के रूप में 25 सौ रुपये के साथ छह प्रतिशत ब्याज भी देने का आदेश दिया है।
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मोहल्ला कल्याण नगर निवासी अवनीश कुमार गुप्ता के अनुसार, एक परिवाद छह सितंबर 2022 को दायर किया था। बताया कि उसने एक वाहन क्रूज़र मैक्सी कैब यूपी टी- 1637 विकारउद्दीन से खरीदा था। वाहन का पंजीकरण 18 जनवरी 2016 से 15 मार्च 2023 तक की अवधि तक प्रभावी था। वाहन की एक बीमा पॉलिसी थी, जो 4,96,375 रुपए के लिए बीमित थी।
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इसका भुगतान 30 हजार आठ सौ इक्कीस रुपये की किस्त से अदा किया था। वाहन को खरीदते समय पुराना बीमा सात जनवरी 2022 तक की अवधि तक होने के कारण परिवादी ने नया बीमा नहीं कराया। दिनांक 14 दिसंबर 2021 को यह वाहन सुबह 5 बजे थाना मूसाझाग के गांव फरीदापुर के मंदिर के पास ट्रक से टकरा गया। वाहन में बैठे बबलू और मिथलेश की मृत्यु हो गई।
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घटना की सूचना परिवादी ने बीमा कंपनी को लिखित में दी कि उसका वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया है, भुगतान कर दें। बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। कहा कि बीमा ट्रांसफर नहीं कराया था। तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के माध्यम से परिवाद दायर किया कि इस तरह कंपनी ने भुगतान ना करके सेवा में कमी की है। तब परिवादी अधिवक्ता व विपक्षी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अध्यक्ष संजीव यादव ने आदेश दिया कि परिवादी को 4.96 लाख रुपये ब्याज समेत अदा करे।
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