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Budaun News: छेड़खानी के केस में दोषी को एक साल की कैद
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बदायूं। घर में घुसकर छत पर चारपाई पर सो रही 13 साल की किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी मजले पुत्र नरेश निवासी दिधौनी थाना बिल्सी को एक वर्ष कठोर कारावास के कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा न करने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
थाना बिल्सी में एक व्यक्ति ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 23 अक्तूबर 2017 को उसकी भतीजी छत पर अकेली सो रही थी। तभी अभियुक्त घर में घुस आया। बदनीयती से दबोचकर छेड़खानी की। पीड़िता के शोर मचाने पर वह व उसकी पत्नी छत पर पहुंची तो आरोपी उन्हें देखकर छत से कूदकर भाग निकला था। गांव के ही व्यक्ति ने अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन पर पत्थर फेंककर मारा और भाग गया। मामले में डायल 100 नंबर पर सूचना दी तो उन्होंने थाना जाने को कह दिया।
इसके बाद थाना पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। कई बार उसने पीड़िता के साथ थाने के चक्कर काटे। इसके बाद पुलिस ने 24 अक्तूबर को छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त मजले के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद विवेचना की और आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने केस की सुनवाई की। कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में दोषमुक्त कर दिया लेकिन छेड़छाड़ की धारा में सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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थाना बिल्सी में एक व्यक्ति ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 23 अक्तूबर 2017 को उसकी भतीजी छत पर अकेली सो रही थी। तभी अभियुक्त घर में घुस आया। बदनीयती से दबोचकर छेड़खानी की। पीड़िता के शोर मचाने पर वह व उसकी पत्नी छत पर पहुंची तो आरोपी उन्हें देखकर छत से कूदकर भाग निकला था। गांव के ही व्यक्ति ने अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन पर पत्थर फेंककर मारा और भाग गया। मामले में डायल 100 नंबर पर सूचना दी तो उन्होंने थाना जाने को कह दिया।
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इसके बाद थाना पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। कई बार उसने पीड़िता के साथ थाने के चक्कर काटे। इसके बाद पुलिस ने 24 अक्तूबर को छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त मजले के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद विवेचना की और आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने केस की सुनवाई की। कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में दोषमुक्त कर दिया लेकिन छेड़छाड़ की धारा में सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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