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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक को 10 वर्ष की सजा
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बदायूं। नाबालिग से दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने नामजद एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है।
जनपद संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 30 मार्च, 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी दोपहर में शौच को जंगल में गई थी। पुत्री के लौटते समय थाना क्षेत्र के गांव खोजापुर निवासी सलाम पुत्र बशीर ने उससे दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर पास के गांव और खेतों में काम करने वाले लोग इकट्ठे हो गए। उनको देखकर सलाम मौके से भाग गया।
पुलिस ने सलाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नामजद सलाम को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में मुजरिम करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सलाम पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जनपद संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 30 मार्च, 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी दोपहर में शौच को जंगल में गई थी। पुत्री के लौटते समय थाना क्षेत्र के गांव खोजापुर निवासी सलाम पुत्र बशीर ने उससे दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर पास के गांव और खेतों में काम करने वाले लोग इकट्ठे हो गए। उनको देखकर सलाम मौके से भाग गया।
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पुलिस ने सलाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नामजद सलाम को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में मुजरिम करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सलाम पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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