{"_id":"594412cb4f1c1bbe128b4656","slug":"now-for-the-boring-excavation-the-sdm-has-to-be-allowed","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब बोरिंग खुदाई के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब बोरिंग खुदाई के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
Updated Fri, 16 Jun 2017 10:57 PM IST
विज्ञापन
कुआ
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
घटनाओं की वजह से डीएम ने जारी किया आदेश
अब जिले में बोरिंग और कुएं के लिए गड्ढे की खुदाई एसडीएम की अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी। डीएम अनिता श्रीवास्तव ने बिना अनुमति बोरिंग की खुदाई पर रोक लगा दी गई। उन्होंने जिले में निजी बोरिंग के गड्ढे खोदने और मरम्मत के दौरान उनमें लोगों के गिरने से होने वाली घटनाओं को डीएम अनिता श्रीवास्तव ने गंभीरता से लेकर यह आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी अनिता श्रीवास्तव ने निर्देश जारी किए हैं कि बोरिंग और कुएं की खुदाई के लिए तहसील में एसडीएम के सामने आवेदन करना होगा। एसडीएम इस संबध में खंड विकास अधिकारी, सहायक अभियंता लघु सिंचाई और थाना प्रभारी की आख्या प्राप्त करके सहमति और तकनीकी मार्गदर्शन करने के बाद ही अनुमति प्रदान करेंगे, ताकि कार्य करते समय किसी प्रकार दुर्घटना की कोई आशंका न होने पाए। इसके बाद भी कार्य करते समय कोई घटना होती है तो तत्काल उस पर प्रभावी राहत कार्य कराया जा सकेगा। इसके लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी किया है कि बिना अनुमति के खुदाई कार्य करते पाए जाने पर उस पर रोक लगाएं और अनुमति लेने के संदर्भ में प्रचार -प्रसार करें।
विज्ञापन
अब जिले में बोरिंग और कुएं के लिए गड्ढे की खुदाई एसडीएम की अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी। डीएम अनिता श्रीवास्तव ने बिना अनुमति बोरिंग की खुदाई पर रोक लगा दी गई। उन्होंने जिले में निजी बोरिंग के गड्ढे खोदने और मरम्मत के दौरान उनमें लोगों के गिरने से होने वाली घटनाओं को डीएम अनिता श्रीवास्तव ने गंभीरता से लेकर यह आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी अनिता श्रीवास्तव ने निर्देश जारी किए हैं कि बोरिंग और कुएं की खुदाई के लिए तहसील में एसडीएम के सामने आवेदन करना होगा। एसडीएम इस संबध में खंड विकास अधिकारी, सहायक अभियंता लघु सिंचाई और थाना प्रभारी की आख्या प्राप्त करके सहमति और तकनीकी मार्गदर्शन करने के बाद ही अनुमति प्रदान करेंगे, ताकि कार्य करते समय किसी प्रकार दुर्घटना की कोई आशंका न होने पाए। इसके बाद भी कार्य करते समय कोई घटना होती है तो तत्काल उस पर प्रभावी राहत कार्य कराया जा सकेगा। इसके लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी किया है कि बिना अनुमति के खुदाई कार्य करते पाए जाने पर उस पर रोक लगाएं और अनुमति लेने के संदर्भ में प्रचार -प्रसार करें।
विज्ञापन